साइरस मिस्त्री की मौत के बाद और कड़े होंगे नियम कार मेंं पिछली सीट पर बैठने वाले बेल्ट नहीं बांधेंगे तो होगा जुर्माना

cyrus accident

यूनिक समय ब्यूरो
नई दिल्ली/मथुरा। टाटा समूह के पूर्व चैयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद अब केंद्र सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मानें अब उनका मंत्रालय कार में पिछली सीट पर बैठने वाले लोगों द्वारा  बेल्ट  न बांधने वाले पर जुर्माना लगाने की योजना लागू करने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री का मानना है कि कार में सवार लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इसका ही नतीजा था कि  टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत हो गई। मुम्बई पुलिस ने रिपोर्ट में कहा है कि दिग्गज कारोबारी साइरस मिस्त्री ने बेल्ट नहीं बांध रखी थी। साथ ही अब कार बनाते समय एयरबैग को अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव के साथ नए नियमों के साथ कारों को तैयार किया जाएगा।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम (1989) की धारा 138 (3) के अनुसार आप जिस कार में नियम 125 या नियम 125 के उप-नियम (1) या उप-नियम (1-ए) के तहत सीट बेल्ट दी जाती है। किसी कार में चालक और आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। साथ ही 5 सीटर कारों में पीछे  बैठने वाले यात्रियों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। वही 7 सीटर कार जिसमें पीछे बैठे यात्रियों का चेहरा सामने की तरफ होता है, उसमें चलते समय सीट बेल्ट लगाना जरूरी है।

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