यूनिक समय, मथुरा। नगर निगम चुनाव का शंखनाद का आभास होने के साथ मथुरा- वृंदावन नगर निगम कैबिनेट की बैठक में गृहकर औक जलकर के नोटिसों का मुद्दा उठ गया। पार्षदों ने डिमांड नोटिस पर गहरी आपत्ति जताई गई तो अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई जमीनों को अलग-अलग संस्था को दिए जाने पर भी विरोध दर्ज कराया। पार्षदों का आरोप था कि टैक्स को लेकर किए गए जीपीआरएस सर्वे में काफी अनियमितता बरती गयी है।
नगर निगम के मुख्य कार्यालय जनरल गंज स्थित नवीन सभागार में हुई कैबिनेट की बैठक में मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड नंबर 20 की पार्षद नीलम गोयल ने प्रस्ताव दिया कि छोटे मकानों से जलकर नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि नगर निगम एक्ट के पेज नंबर 106 पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि धारा 173 की उप धारा 1 के खंड ख के अधीन ऐसे मकान जिन पर 308 से कम का हाउस टैक्स बनता हो तो उनसे जल के नाम पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा है कि 15.20 गज में छोटे मकान बने हुए हैं उनसे जलकर के नाम पर 900 लेना उचित नहीं है। पार्षद नीलम गोयल ने कहा कि गरीबों की आवाज बनेंगी।
अधिकांश पार्षदों का मत था कि निगम की विभिन्न स्थानों से अवैध कब्जे और अतिक्रमण से मुक्त कराई जमीन ऐसी ही किसी को भी दिया जाना अनुचित है। बैठक में 11 प्रस्ताव रखे गए। बैठक में महापौर मुकेश आर्यबंधु, उप सभापति राधाकृष्ण पाठक, नगर आयुक्त अनुनय झा, अपर नगर आयुक्त क्रान्ति शेखर सिंह, सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल, महाप्रबन्धक जल विजय नारायण मौर्य, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी शिव कुमार गौतम, लेखाधिकारी गीता कुमारी समेत पार्षद राजवीर सिंह, राजेश सिंह पिंटू, तिलक वीर सिंह, रसिक बल्लभ, श्वेता शर्मा, चन्दन आहूजा, दीपक गोला तथा गोविंद रजनी मौजूद थे।
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