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नए कानून के खिलाफ वाहन चालकों ने की हड़ताल

by manish • January 1, 2024
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संभल। नए कानून में सड़क हादसा होने पर आरोपी वाहन चालक को दस साल की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माने का प्राविधान है। चालक नए कानून का लगातार विरोध कर रहे हैं। रविवार सुबह से ही संभल में निजी व रोडवेज में अनुबंधित बसों के चालकों ने हड़ताल कर दी। उन्होंने रोडवेज बस स्टैंड पर बसें खड़ी कर दीं और विरोध प्रदर्शन किया।

चालकों ने कहा कि वह रोजाना करीब 400 रुपये कमाते हैं। यदि हादसे में इस तरह से जुर्माना और सजा होगी तो परिवार भुखमरी के कगार पर आ जाएगा। जुर्माने की राशि कहां से देंगे। इसलिए ऐसा कानून न लाया जाए। दूसरी ओर, सिरसी में मुकर्रबपुर रोड पर ट्रक चालक वाहनों को खड़ा कर हड़ताल पर चले गए और प्रदर्शन कर कानून न लाने की मांग उठाई। कहा कि नए कानून से चालक आहत हैं। प्रदर्शन करने वालों में साबिर अली, छुट्टन, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद आलम, रिजवान, आफताब जीशान, इब्ने अली, नईम, इरफान अली, इदरीस अली, नसीम, चांद बाबू, शाने आलम, भूरा आदि रहे।

चालक बोले.

सरकार ने जो कानून बनाया है, उनमें दुर्घटना होने पर दस साल की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। पांच लाख रुपये हम कहां से देंगे?। इतने रुपये हमारे पास होते तो हम वाहन ही क्यों चलाते। सरकार इस कानून को वापस ले। -साबिर अली, ट्रक चालक
हम गरीब लोग पांच लाख रुपये कहां से देंगे और दस साल जेल में रहेंगे तो परिवार की देखभाल कौन करेगा। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी। तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे।

 

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