यूनिक समय ,नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, इसलिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चरण चार सभी प्रतिबंधों के साथ लागू रहेगा। हालांकि, एजेंसी ने BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों जैसे पुराने वाहनों के चलने पर आंशिक रूप से प्रतिबंध हटा दिया है। GRAP (जीआरएपी) चरण 4 के नियम लागू होने तक इन वाहनों के दिल्ली में चलने पर प्रतिबंध है। हालांकि, एजेंसी ने कहा है कि दिव्यांग (विकलांग) यात्रियों के लिए BS3 पेट्रोल कार और BS4 डीजल कार प्रतिबंध में ढील दी जाएगी।
CAQM ने 8 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में GRAP चरण 4 प्रतिबंध लागू किए थे। यह महीने की शुरुआत से दिल्ली और पड़ोसी क्षेत्रों में फैले उच्च प्रदूषण स्तर से निपटने के लिए सतर्कता की उच्चतम स्थिति है। अन्य प्रतिबंधों के अलावा, GRAP चरण 4 में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम रखने के लिए वाणिज्यिक सहित BS3 पेट्रोल कारों और BS4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध में ढील देने का फैसला गुरुवार (28 नवंबर) को आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम को GRAP चरण 4 के तहत प्रतिबंधों में ढील देने के बारे में फैसला लेने को कहा। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, “हम यह स्पष्ट करते हैं कि स्कूलों के संबंध में संशोधित उपायों को छोड़कर सभी जीआरएपी 4 उपाय सोमवार तक चलते रहेंगे। इस बीच, आयोग एक बैठक करेगा और GRAP 4 से GRAP 3 या GRAP 2 में जाने के बारे में सुझाव देगा। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि GRAP 4 में दिए गए सभी उपायों को छोड़ दिया जाए। GRAP 3 और GRAP 2 में उपायों का संयोजन हो सकता है।”
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