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कर व्यवस्था में सुधार हेतु वित्त मंत्री ने पेश किया नया इनकम टैक्स बिल

by Arpita Singh • February 13, 2025
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यूनिक समय, नई दिल्ली। भारत के कर व्यवस्था में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया। यह बिल मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा और भारत में कर प्रणाली को ज्यादा सुव्यवस्थित, पारदर्शी और उपयोगकर्ता मित्र बनायेगा।

इस बिल को पहले 7 फरवरी को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी और अब यह लोकसभा में पेश किया गया है। इसे संसद की स्थायी वित्त समिति के पास भेजा जाएगा, जहां इसके बारे में सिफारिशें की जाएंगी। बाद में यह बिल कैबिनेट के पास पुनः भेजा जाएगा और अंततः संसद में फिर से पेश किया जाएगा। यदि यह बिल पास हो जाता है, तो यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।

नए बिल में करदाता की सुविधा के लिए सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग किया गया है, जिससे टैक्स सिस्टम को समझना और पालन करना आसान हो जाएगा। पुराने एक्ट की तुलना में इस बिल में टैक्स धाराओं की संख्या में कमी की गई है और टैक्स नियमों को सरल बनाया गया है। 622 पन्नों वाले इस बिल में 536 सेक्शन होंगे, जबकि पुराने एक्ट में 823 पन्ने थे।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नए बिल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, बल्कि मौजूदा व्यवस्था में सुधार किया गया है। नए बिल में ‘आसेसमेंट ईयर’ की जगह ‘टैक्स ईयर’ की अवधारणा लागू की जाएगी, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलेगा।

नया इनकम टैक्स बिल 2025 भारतीय कर प्रणाली के लिए एक ऐतिहासिक परिवर्तन साबित हो सकता है, जो करदाताओं के लिए अधिक पारदर्शिता और सरलता लेकर आएगा।

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