
यूनिक समय, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के तहत एक मामले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक और दिवंगत मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत देते हुए शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी है।
कोर्ट ने आदेश दिया कि अब्बास अंसारी को लखनऊ में अपने आधिकारिक आवास पर रहना होगा और अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने के लिए जिला प्रशासन और ट्रायल कोर्ट से पूर्व अनुमति लेनी होगी। अदालत ने यह भी कहा कि वह उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ सकते बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति के और अपने मामलों के बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे।
इस फैसले के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मामलों को छोड़कर अन्य सभी आपराधिक मामलों में अब्बास अंसारी को जमानत दी गई है। इसके अलावा, उन्हें जब भी आवश्यक हो, ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को छह सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध करते हुए राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
बता दें कि 31 अगस्त, 2024 को चित्रकूट जिले के कोतवाली कर्वी पुलिस स्टेशन में अब्बास अंसारी, नवनीत सचान, नियाज अंसारी, फराज खान और शाहबाज आलम खान के खिलाफ यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर जबरन वसूली और मारपीट का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद 6 सितंबर, 2024 को अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया गया था।
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