दक्षिण कोरिया: मार्शल लॉ लागू करने के कारण राष्ट्रपति यून सुक योल को पद से हटाया

राष्ट्रपति यून सुक योल

यूनिक समय, नई दिल्ली। दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति यून सुक योल के महाभियोग को मंजूरी दे दी, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया। यह निर्णय दिसंबर में लागू किए गए संक्षिप्त मार्शल लॉ के कारण लिया गया है। न्यायालय के इस फैसले के बाद, दक्षिण कोरिया को अगले 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति चुनाव कराना होगा, जो संभवतः 3 जून को होगा।

यह महाभियोग विपक्ष-नियंत्रित नेशनल असेंबली द्वारा संविधान और कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में लगाया गया था। राष्ट्रपति यून सुक योल पर आरोप था कि उन्होंने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ घोषित किया, सैनिकों को नेशनल असेंबली में तैनात किया ताकि सांसद इस आदेश को पलट न सकें और नेताओं की गिरफ्तारी का आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश मून ह्युंग-बे ने कहा कि राष्ट्रपति के अवैध कृत्यों का संविधान पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा और उन्हें पद से हटाना राष्ट्रहित में है। न्यायालय ने यह भी माना कि यून ने मार्शल लॉ लागू करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और असेंबली को इस आदेश को रद्द करने से रोकने के लिए सैनिकों को तैनात किया था।

सत्तारूढ़ पीपल पावर पार्टी ने न्यायालय के फैसले को विनम्रता से स्वीकार किया, जबकि मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसे जनता की जीत के रूप में स्वीकार किया।

इससे पहले, नेशनल असेंबली ने गुरुवार से रविवार तक बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया था। इस दौरान सभी निर्धारित सेमिनार और कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। नेशनल असेंबली स्पीकर के कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा कारणों से पुलिस और सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया गया था।

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