
यूनिक समय, मथुरा। जिलाधिकारी एवं लाइसेंस प्राधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शराब और भांग की सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
यह निर्णय संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। आदेश के अनुसार, अंबेडकर जयंती पर जनपद की सभी देशी शराब की दुकानें, कंपोजिट दुकानें, मॉडल शॉप्स, एफ.एल.-2, 2बी, सीएल-2, एफ.एल.-6 बार अनुज्ञापन, सैन्य इकाइयों के एफ.एल.-9/9ए, एफ.एल.-49 अनुज्ञापन, एम.बी.-1 (माइको ब्रेवरी) और भांग की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी।
इस दिन की बंदी के लिए किसी भी अनुज्ञापी को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
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