राहुल गांधी को नागरिकता के मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत

राहुल गांधी को नागरिकता मुद्दे पर मिली राहत

यूनिक समय, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से नागरिकता के मुद्दे पर बड़ी राहत मिली है। कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उनके खिलाफ दायर याचिका को सोमवार को निस्तारित कर दिया, जिससे यह मामला अदालत में समाप्त हो गया है।

यह याचिका याची एस विग्नेश शिशिर द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और इस आधार पर उनके भारत में चुनाव लड़ने की पात्रता पर सवाल उठाया गया था। याचिकाकर्ता ने अपने दावे के समर्थन में ब्रिटिश सरकार की कुछ ई-मेल और अन्य दस्तावेज भी अदालत में पेश किए थे।

नागरिकता के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार से 10 दिनों के भीतर एक स्पष्ट रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें यह बताया जाना था कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं। लेकिन अदालत ने टिप्पणी की कि केंद्र इस शिकायत के निस्तारण के लिए कोई निश्चित समयसीमा नहीं बता पा रहा है।

कोर्ट ने कहा कि ऐसे हालात में याचिका को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है और इसे निस्तारित किया जा रहा है। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी है कि वह इस मामले में अन्य वैधानिक विकल्पों को अपनाने के लिए स्वतंत्र है।

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