
यूनिक समय, नई दिल्ली। प्रसिद्ध यूट्यूबर और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट और समन को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला नोएडा में हुई एक रेव पार्टी से जुड़ा है, जिसमें ड्रग्स और सांप के जहर के इस्तेमाल के आरोप लगे थे।
यह याचिका एल्विश यादव ने उस एफआईआर के संदर्भ में दाखिल की थी, जो 3 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर-49 में दर्ज हुई थी। यह एफआईआर पीएफए (PFA) संस्था के एनिमल वेलफेयर अधिकारी गौरव गुप्ता की शिकायत पर दर्ज की गई थी। एफआईआर में आईपीसी की धाराएं 284, 289, 120-बी, एनडीपीएस एक्ट की धाराएं 8, 22, 29, 30, 32 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धाराएं 9, 39, 48ए, 49, 50 और 51 शामिल हैं।
आरोप है कि एल्विश यादव और अन्य ने रेव पार्टी में नशीले पदार्थों और सांप के जहर का इस्तेमाल किया था और जीवित सांपों के साथ वीडियो शूट किए थे। मामले की जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसे रद्द करने की अपील एल्विश ने की थी। हालांकि, जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।
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