UP News: CM योगी आज करेंगे आगरा की नई टाउनशिप ‘अटलपुरम’ की लॉन्चिंग

आगरा की नई टाउनशिप

यूनिक समय, नई दिल्ली। आगरा की नई आवासीय टाउनशिप ‘अटलपुरम’ की लॉन्चिंग आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। यह टाउनशिप बेहद खास है, क्योंकि इसे 36 साल बाद आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) द्वारा विकसित किया गया है। लगभग 22.42 अरब रुपये की लागत से बनने वाली इस टाउनशिप में हाई-सोसाइटी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार दोपहर 2 बजे अटलपुरम टाउनशिप की लॉन्चिंग करेंगे, जिसके बाद भूखंडों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। भूखंडों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। यह टाउनशिप तीन चरणों और 11 सेक्टरों में विकसित होगी।

टाउनशिप की मुख्य विशेषताएं

आगरा की नई अटलपुरम टाउनशिप ग्वालियर हाईवे पर ककुआ और भांडई गाँव में बन रही है। यह ताजमहल से 12 किमी और हवाई अड्डे से 15 किमी की दूरी पर स्थित है। इसे NH-44 के अलावा इनर रिंग रोड से भी जोड़ा जाएगा, जिससे लखनऊ और नोएडा एक्सप्रेस-वे तक पहुंच आसान हो जाएगी।

टाउनशिप में कई अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे:

अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर

मैरिज लॉन, क्लब हाउस, डाकघर, पुलिस चौकी

जूनियर हाईस्कूल और इंटर कॉलेज, हेल्थ सेंटर

सीसीटीवी, विद्युत उपकेंद्र, स्कॉडा सेंटर और पार्क

भूखंडों के लिए आवेदन और आरक्षण

पहले चरण में सेक्टर-1 में कुल 322 भूखंड उपलब्ध हैं। लॉन्चिंग के बाद भूखंडों के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ADA की वेबसाइट www.adaagra.org.in और https://janhit.upda.in के माध्यम से किए जा सकेंगे।

पंजीकरण शुल्क: सामान्य वर्ग को भूखंड मूल्य का 10% और आरक्षित वर्ग को 5% पंजीकरण शुल्क जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा।

अन्य शुल्क: ब्रोशर का शुल्क ₹1,100 है। लॉटरी में भूखंड न मिलने पर जमानत राशि वापस कर दी जाएगी।

भूखंडों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है:

EWS: 33 से 40 वर्ग मीटर

LIG: 41 से 50 वर्ग मीटर

MIG-1: 51 से 75 वर्ग मीटर

MIG-3: 101 से 150 वर्ग मीटर

HIG: 151 से 300 वर्ग मीटर

इस टाउनशिप में आरक्षण का भी प्रावधान है:

जातिगत आरक्षण: अनुसूचित जाति (21%), अनुसूचित जनजाति (2%) और अन्य पिछड़ा वर्ग (27%)।

क्षैतिज आरक्षण: सांसद, विधायक व स्वतंत्रता सेनानी (5%), 50 वर्ष से अधिक आयु के सरकारी व सुरक्षा सेवा कर्मचारी (5%), आवास विकास, प्राधिकरण, जलकल व नगर निगम व निकाय कर्मी (2%), दिव्यांगजन (5%) और वरिष्ठ नागरिक (10%)।

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