एनडीपीएस मामले में अपराधी को 10 वर्ष की सजा

यूनिक समय, मथुरा। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अंतर्गत थाना जीआरपी मथुरा जंक्शन पुलिस और अभियोजन टीम की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप एनडीपीएस एक्ट में आरोपी अफरोज उर्फ इलियास आरिफ को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹1 लाख के अर्थदंड से दंडित किया गया। मा. न्यायालय एडीजे-7 मथुरा ने यह सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। एडीजी रेलवे लखनऊ के आदेश, डीआईजी प्रयागराज के पर्यवेक्षण, एसपी रेलवे आगरा के निर्देशन एवं सीओ रेलवे आगरा की देखरेख में इस केस में पैरवी की गई।

सजा दिलाने में जीआरपी मथुरा जंक्शन के प्रभारी निरीक्षक यादराम सिंह, हेड कांस्टेबल मुनेश कुमार और एडीजीसी रनवीर सिंह सिसौदिया की प्रमुख भूमिका रही। अभियुक्त अफरोज, मूलतः गौतमबुद्धनगर निवासी है, जो वर्तमान में दिल्ली के जामिया नगर में रह रहा था। उस पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 21/22 के तहत केस संख्या 59/24 व मु.अ.सं. 351/23 दर्ज था।

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