
यूनिक समय, नई दिल्ली। कन्नड़ अभिनेता दर्शन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रेणुका स्वामी मर्डर केस में कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा दी गई उनकी जमानत को गुरुवार को रद्द कर दिया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर जताई नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत मामले में सजा या बरी करने जैसा फैसला सुना दिया, क्या हाईकोर्ट दूसरे मामलों में भी इसी तरह का आदेश सुनाता है? लेकिन हम ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के जज से ऐसी गलती की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन हाईकोर्ट के जज से नहीं।
क्या है रेणुका स्वामी मर्डर केस?
यह मामला 9 जून को बेंगलुरु में एक फ्लाईओवर पर 33 वर्षीय ऑटो चालक रेणुका स्वामी की हत्या से जुड़ा है। रेणुका स्वामी, जो कन्नड़ अभिनेता दर्शन के प्रशंसक थे, उन पर आरोप है कि उन्होंने दर्शन की महिला मित्र पवित्रा गौड़ा को परेशान किया था।
पुलिस के अनुसार, रेणुका को दर्शन के कहने पर अगवा किया गया और फिर उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि रेणुका की मौत की खबर दर्शन को उनके व्हाट्सएप पर दी गई थी। इस मामले में पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने दर्शन को जमानत दे दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब रद्द कर दिया है।
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