
यूनिक समय, मथुरा। मथुरा-वृंदावन नगर निगम ने स्वच्छता अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए अब खाली पड़े प्लॉटों पर विशेष निगरानी शुरू कर दी है। यदि किसी खाली प्लॉट में कूड़ा-करकट, गंदगी अथवा जलभराव पाया गया तो संबंधित प्लॉट मालिक पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार मथुरा-वृन्दावन नगर निगम क्षेत्र में लगभग 01 लाख से अधिक खाली प्लॉट हैं, जिनमें वर्षों से कोई निर्माण नहीं हुआ है। इन स्थानों पर गंदगी जमा होने से न केवल बदबू और प्रदूषण फैलता है, बल्कि मच्छरों के प्रजनन से डेंगू, संचारी रोग, मलेरिया और अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। अधिकारियों का कहना है कि जुर्माना न भरने पर सख्त कार्रवाई होगी।
यदि कोई खाली प्लॉटों का मालिक जुर्माना राशि का भुगतान करने से इंकार करेगा, तो यह बकाया उसकी प्रॉपर्टी आईडी में जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद उस पर एनडीसी (No Dues Certificate) जारी नहीं होगी और बकाया चुकाए बिना वह प्रॉपर्टी टैक्स भी जमा नहीं कर सकेगा। इतना ही नहीं, बकाया राशि पर डेढ़ फीसदी ब्याज भी लगाया जाएगा।
नगर आयुक्त जग प्रवेश ने सभी स्वास्थ्य विभाग की टीमों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में खाली पड़े प्लॉटों की नियमित जांच करें। किसी भी तरह की गंदगी, कूड़ा या जलभराव मिलने पर तत्काल कार्रवाई कर संबंधित मालिक पर जुर्माना लगाया जाए।
नगर आयुक्त ने साफ चेतावनी दी है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोगों से अपील की गई है कि वे अपने प्लॉट साफ रखें और शहर को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने में निगम का सहयोग करें।
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