
यूनिक समय, नई दिल्ली। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट पर आज (शनिवार) दिल्ली की अदालत में आने वाला फैसला टाल दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट अब इस मामले में अपना फैसला 16 दिसंबर को सुनाएगी।
फैसला टलने का कारण
राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही ED की चार्जशीट पर आदेश टाल दिया था, क्योंकि कोर्ट को केस फाइलों की दोबारा जांच करना आवश्यक लगा था। ED ने इस मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के साथ-साथ सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और कंपनी यंग इंडियन को आरोपी बनाया है। चार्जशीट में सुनील भंडारी और ‘डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड’ के नाम भी शामिल हैं।
ED के आरोप और संपत्ति विवाद
यह केस मूल रूप से पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत की वजह से शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस नेताओं पर पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। ED का मुख्य आरोप एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की संपत्ति पर कब्जे से जुड़ा है। ED का आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत इन नेताओं ने साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की लगभग 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था।
ED के अनुसार, गांधी परिवार के पास यंग इंडियन के 76 फीसदी शेयर थे। यंग इंडियन ने कथित तौर पर ₹90 करोड़ रुपये के लोन के बदले धोखाधड़ी करके AJL की प्रॉपर्टी हड़प ली। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) वह कंपनी है जो ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार प्रकाशित करती है। कोर्ट का आगामी फैसला, कि वह ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेता है या नहीं, इस लंबे समय से चल रहे केस में अगला निर्णायक मोड़ साबित होगा।
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