नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक अपने PAN को आधार से लिंक नहीं कराया है तो यह खबर जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भले ही केंद्र सरकार ने PAN के साथ आधार (Aadhaar) को जोड़ने की समयसीमा को 6 माह बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश तब भी अनिवार्य रहेगा।
ऐसे में जिन वेतनभोगियों व अन्य करदाताओं को 31 जुलाई 2019 तक आयकर रिटर्न (ITR) भरना है, वे बिना PAN को आधार के साथ जोड़े रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, यानि 31 जुलाई से पहले आयकरदाताओं को पैन-आधार को हर हाल में लिंक कराना होगा।
छठी बार समयसीमा बढ़ाई
आपको बता दें कि सरकार ने छठी बार पैन को आधार से जोड़ने के लिये समयसीमा बढ़ाई है। बीते साल जून में कहा गया था कि हर व्यक्ति को 31 मार्च तक आधार को पैन के साथ जोड़ना है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के स्टेटमेंट में कहा, ‘यदि कोई विशिष्ट छूट नहीं दी जाती है तो अब आधार संख्या के बारे में सूचना देने और पैन को आधार संख्या से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2019 है।’
आयकर रिटर्न भरने के लिए जरूरी है आधार
CBDT ने यह साफ कर दिया है कि 1 अप्रैल 2019 से आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार संख्या का उल्लेख करना अथवा उसे जोड़ना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल सितंबर में केन्द्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध माना था। कोर्ट ने भी कहा था कि पैन देते समय और रिटर्न भरते समय आधार का उल्लेख अनिवार्य बना रहेगा।
देश में 41 करोड़ पैन
सरकार के आंकड़ों के अनुसार, बीते साल सितंबर तक देश में 41 करोड़ पैन जारी किए जा चुके थे। इनमें 21 करोड़ से अधिक को आधार से जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आयकर कानून की धारा 139AA को सही ठहराया था। इस धारा के मुताबिक 1 जुलाई 2017 को जिस व्यक्ति के पास पैन है और वह आधार पाने के लिए पात्र है।
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