नई दिल्ली। सूरत कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया है. राहुल गांधी पर क्रिमिनल डेफेमेशन के मामले में समन जारी किया गया है. यह समन राहुल गांधी के उस बयान पर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरनेम वाले ही चोर होते हैं।
बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने 16 अप्रैल को सूरत कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया है. कोर्ट ने राहुल गांधी को सात जून को अदालत में हाजिर होने को कहा है।
इससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराया गया ये केस आपराधिक है. उनके खिलाफ IPC की धारा 500 के तहत पटना के मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी के यहां मुकदमा दर्ज कराया गया है. इस मुकदमे में दोषी पाये जाने पर दो साल की सज़ा का प्रावधान है. दरअसल ये मामला मोदी सरनेम यानी टाइटल से जुड़ा है.
13 अप्रैल को राहुल गांधी ने बेंगलुरु के पास कोलार में कहा था कि देश में सभी मोदी सरनेम वाले चोर हैं. राहुल के इस बयान को लेकर मोदी ने आपत्ति जताई थी. इस केस में गवाह के तौर पर बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया, विधायक नितिन नवीन और मनीष कुमार के नाम शामिल हैं. राहुल गांधी के इस बयान को लेकर राजनीति तेज हो गई थी. बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने इस मामले में नाराजगी जताते हुए केस करने की बात कही थी।
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