आगरा में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए निर्माण कार्यस्थलों की जांच होगी। नेशनल हाईवे-2 पर चल रहे निर्माण कार्यों में भी धूल नहीं उड़नी चाहिए। जिन साइटों पर पानी की छिड़काव समेत अन्य उपाय नहीं किए जा रहे हैं, उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। ये निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं।
जिलाधिकारी एनजी रवि कुमार ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक में क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि शहर में वायु प्रदूषण मुख्य रूप से वाहनों से जनित प्रदूषण, रोड डस्ट एवं अन्य फ्यूजिटिव ऐमीशन, सॉलिड वेस्ट बर्निंग, बायोमास बर्निंग, औद्योगिक उत्सर्जन, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन गतिविधियां हैं। इन्हें रोका जाना जरूरी है।
जिलाधिकारी ने प्रदूषण बोर्ड के एक्शन प्लान के मुताबिक एडीए और नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो निर्माण कार्यों की जांच कराएं। यह सुनिश्चित करें कि इन साइटों पर कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन एक्ट का अनुपालन हो रहा है कि नहीं।
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