चार वर्ष पूर्व हुई हत्या में दो को आजीवन कारावास

मथुरा। अपर जिला न्यायाधीश ने चार वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बतादें कि थाना सदर क्षेत्र के औरंगाबाद में 2 नवंबर 2015 को क्षेत्र के ही रहने वाले नामजद लोगों ने युवक सनी को बुला कर ले गए, जहां उसके साथ मारपीट की। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद मृतक के परिजनों द्वारा थाने में तहरीर देकर नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इस प्रकरण की सुनवाई आज अपर जिला न्यायधीश न्यायालय संख्या 7 महेंद्र नाथ द्वारा की गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 10  10 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। जिन्हें जेल भेज दिया गया है।

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