नई दिल्ली। 1 अक्टूबर से होटल में ठहरना और कार खरीदना सस्ता हो जाएगा. दरअसल अक्टूबर से ऐसी कई चीजें बदलने वाली हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगी. क्योंकि 1 अक्टूबर से GST की नई दरें लागू होने वाली है.आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 37वीं GST काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए है. जो कि 1 अक्टूबर से लागू होने वाले है. मतलब साफ है कि 1 अक्टूबर से अब कई प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे. वहीं, रोजमर्रा के कई सामान सस्ते हो जाएंगे.
आइए जानें इसके बारे में…
(1) होटल में ठहरना सस्ता हुआ: GST काउंसिल की बैठक में सबसे बड़ी राहत होटल इंडस्ट्री को मिली है. अब 1000 रुपये तक किराए वाले पर टैक्स नहीं लगेगा. वहीं इसके बाद 7500 रुपये तक टैरिफ वाले रूम के किराए पर अब सिर्फ 12 फीसदी जीएसटी देना होगा. इसी तरह 7500 रुपये से ज्याटा टैरिफ वाले होटल रूम के किराए पर जीएसटी 18 फीसदी कर दिया गया है. जबकि इससे पहले होटल रूम पर 28 फीसदी की दर से टैक्स लगता था. जीएसटी की नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी.
(2) सस्ते हुए व्हीकल: जीएसटी काउंसिल ने 28 फीसदी के जीएसटी के दायरे में आने वाले 10 से 13 सीटों तक के पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सेस को घटा दिया गया है. 1200 सीसी के पेट्रोल वाहनों पर सेस की दर 1 फीसदी और 1,500 सीसी के डीजल वाहनों पर 3 फीसदी कर दिया गया है. दोनों तरह के वाहनों पर सेस की मौजूदा दर 15 फीसदी है. वहीं जीएसटी की दर 28 फीसदी है.
मारुति सुजुकी ने कई मॉडल्स के दाम घटा दिए हैं, उनमें ऑल्टो 800, ऑल्टो के10, स्विफ्ट डीजल, सिलेरियो, बलेनो डीजल, इग्निस, डिजायर डीजल, टूर एस डीजल, विटारा ब्रेजा और एस-क्रॉस शामिल हैं. बता दें कि इनके अलावा कंपनी की अन्य कारों और डिजायर, स्विफ्ट व बलेनो के पेट्रोल मॉडल्स की कीमत नहीं कम हुई है.
मारुति ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती किए जाने की वजह से अपनी कारों की कीमत घटाई है. मारुति के अनुसार, कीमतों में यह कटौती इस समय कंपनी की गाड़ियों पर मिल रहे प्रमोशनल ऑफर्स से अलग हैं. कंपनी को उम्मीद है कि उसकी कारों के दाम घटने से एंट्री-लेवल कस्टमर्स के लिए कार खरीदना सस्ता होगा. इस कदम से कंज्यूमर सेंटिमेंट मजबूत होगा और फेस्टिव सीजन के दौरान कारों की डिमांड बढ़ेगी.
(3) ये चीजें भी हुई सस्ती: GST काउंसिल की बैठक में सूखी इमली पर GST दर जीरो हो गई है. इससे पहले 5 फीसदी GST लगता था. काउंसिल ने स्लाइड फास्टनर्स (जिप) पर जीएसटी को 18 से घटाकर 12 फीसदी कर दिया है.
(4) इसके साथ ही समुद्री नौकाओं का ईंधन, ग्राइंडर, हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम को छोड़कर अन्य रत्नों पर टैक्स की दर घटा दी है. भारत में नहीं बनने वाले कुछ विशेष किस्म के रक्षा उत्पादों को भी जीएसटी से छूट दी गई है.
ये चीजें हुई महंगी
ट्रेन के डिब्बे हुए महंगे: रेल गाड़ी के सवारी डिब्बे और वैगन पर GST की दर को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया है.
कैफीन वाले प्रोडक्ट हुए महंगे: पेय पदार्थों पर जीएसटी की वर्तमान 18 फीसदी की दर की जगह 28 फीसदी की दर से टैक्स और 12 फीसदी का अतिरिक्त सेस लगाया गया है.
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