लखीमपुर खीरी. खीरी एडीजे की अदालत ने धौरहरा सांसद रेखा वर्मा और गोला विधायक अरविंद गिरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी दिया है। अदालत ने यह आदेश इन पर दर्ज मुकदमों की अलग से सुनवाई करते हुए किया। सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों पर दर्ज मुकदमों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित की गई है। एडीजे तृतीय प्रवीण कुमार सिंह की अदालत में इन मामलो कि पहली पेशी थी। सभी आरोपियों को अदालत में हाजिर होना था, लेकिन कई नेता नहीं पहुंचे। एडीजे तृतीय ने सांसद रेखा वर्मा और गोला विधायक अरविंद गिरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इतना ही नहीं एडीजे तृतीय प्रवीण कुमार सिंह ने पूर्व सांसद दाऊद अहमद को सम्मन के जरिये तलब किया है। एडीजे अदालत ने गैर जमानती वारंट के मामले में एसपी को निर्देशित भी दिया है कि तालीमा सुनिश्चित कराएं।
गोला विधायक पर 13 और रेखा पर 5 साल से चल रहे मुकदमे
जिले के कई नेताओं पर मुकदमे लंबे समय से चल रहे हैं। जिसमे गोला से भाजपा विधायक अरविंद गिरी पर वर्ष 2006 में वन विभाग के दो मुकदमे चल रहे हैं और सांसद रेखा वर्मा पर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान केस दर्ज हुआ था। इसी तरह अन्य नेताओं पर मुकदमे दर्ज हैं। सांसद विधायक समेत अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे को जल्द से जल्द निपटाने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अधिकृत किया गया है। सारे नेताओ के खिलाफ दर्ज मुकदमों की सुनवाई अब इसी कोर्ट में होगी।
इन मुकदमों की सुनवाई 2 नवंबर को
ब्रस्पतिवार को सुनवाई के लिए नियत आठो मुकदमों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी मुकदमों की अगली सुनवाई के लिये 2 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। 2 नवंबर को सभी आठो मुकदमो संबंधित नेताओ को कोर्ट में हाजिर होना होगा।
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