
नई दिल्ली. उन्नाव रेप कांड में दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है. हालांकि पूर्व बीजेपी विधायक की सजा पर फैसला कल सुनाया जाएगा. साथ ही इस मामले में एक अन्य आरोपी शशि सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है. गौरतलब है कि 2017 में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया था. बाद में 2018 में सीबीआई ने इस संबंध में मामला दर्ज किया था.
उल्लेखनीय है कि सेंगर के खिलाफ रेप और अपहरण के मामले में तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. सेंगर पर अभी 3 और मामले दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट में चल रहे हैं. अभी सेंगर को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया गया है. गौरतलब है कि कुलदीप सेंगर को 14 अप्रेल 2018 को गिरफ्तार किया गया था.
Unnao rape & kidnapping case: Quantum of sentence to former BJP MLA Kuldeep Singh Sengar to be pronounced tomorrow. https://t.co/gMTNMBbOtP
— ANI (@ANI) December 16, 2019
शशि सिंह को मिला संदेह का लाभ
कोर्ट ने शशि सिंह की मामले में भूमिका को संदेह के घेरे में रखा. सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने और न ही मामले में सीधे तौर पर भूमिका स्पष्ट होने के चलते कोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए मामले से बरी कर दिया है.
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उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर दोषी करार, 19 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी@PrashantChurhe pic.twitter.com/laCidoXy1p— News18 India (@News18India) December 16, 2019
सीबीआई को फटकार
इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को भी जमकर फटकार लगाई. कोर्ट ने मामले की जांच में देर करने और चार्जशीट दाखिल करने में समय लगाने को लेकर सीबीआई को आड़े हाथ लिया. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करने में एक साल लगा दिया. इससे जांच एजेंसी भी सवालों के घेरे में आती है. कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ने पीड़िता को बयान देने के लिए कई बार बुलाया जबकि सीबीआई के अधिकारियों को पीड़िता के पास बयान लेने के लिए जाना चाहिए था.
पावरफुल पर्सन से लड़ रही थी पीड़िता
कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़िता वारदात के समय नाबालिग थी और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ. वो डरी हुई थी, उसे लगातार धमकियां दी जा रही थीं. उसके परिवार को जानक का खतरा था. कोर्ट ने कहा कि वह एक पावरफुल पर्सन से लड़ रही थी और इसी के चलते पीड़ित परिवार पर फर्जी केस भी लगाए गए.
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