
नई दिल्ली। शादियों में इस बार आतिशबाजी देखने को नहीं मिलेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलने राजधानी में प्रदूषण के स्तर और खराब एयर क्वालिटी को देखते हुए फैसला लिया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में लागू पटाखों पर बैन को बरकरार रखने का आदेश दिया है।
एनजीटी की ओर से कहा गया है कि दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी के हालात और वायु गुणवत्ता के खराब स्तर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. बता दें कि इससे पहले दिवाली पर प्रदूषण के चलते पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया गया था। एनजीटी ने यह पाबंदी अब आगे के लिए भी लागू कर दी है। ऐसे में शादियों के सीजन पटाखे फोड़ने पर अब कार्रवाई हो सकती है।
बता दें कि इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पटाखा जलाने को लेकर बड़ा फैसला दिया था. ने दिल्ली-एनसीआर में 30 नवंबर तक के लिए पटाखों पर रोक लगा दी थी.।इस दौरान दिवाली पर भी पटाखे जलाने पर रोक थी।
इसके साथ ही NGT ने अन्य राज्यों के लिए भी अहम व्यवस्था की थी। ट्रिब्यूनल ने अपने अपने आदेश में कहा था कि जिन राज्यों में वायु प्रदूषण या एयर क्वालिटी ठीक है, वहां 30 नवंबर तक पटाखा छोड़ा जा सकता है. वहीं खराब AQI वाले शहरों में इस अवधि तक आतिशबाजी प्रतिबंधित रहने का आदेश दिया था।
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