लखनऊ। टीम-9 के साथ हुई बैठक के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 55 जिलों के व्यापारियों और आम जनता को आंशिक कर्फ्यू से बड़ी राहत दी है। इन जिलों में एक जून की सुबह 7.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक सप्ताह में पांच दिन बाजार खुल सकेंगे। शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के मुताबिक साप्ताहिक बंदी के दौरान प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन व फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व मौजूद अन्य स्टॉफ के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। उनके लिए मास्क पहनना, दो गज की दूरी का पालन करना और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखना जरूरी होगा। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइंस के साथ खुलेंगे। निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी। प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। 50 प्रतिशत कर्मी रहेंगे, उनको रोटेशन से बुलाया जाएगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी।
रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति
लखनऊ। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि छूट म रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त हाइवे एवं एक्सप्रेस वे किनारे ढाबे, ठेले और खोमचे वालों को दो गज की दूरी और मास्क के साथ अनुमति दी गई है।
धर्म स्थलों में पांच श्रद्धालुओं से अधिक नहीं
लखनऊ। कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/ जोन में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं दी गई है।
वाहन चलाने वालों को आई गाइड लाइन
लखनऊ। प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने गाइड लाइन में यह भी स्पष्ट कि या है कि दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलाने की अनुमति होगी। इस वाहन को चलाने वाले व्यक्तियों को हेलमेट, मास्क फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा तो तीन पहिया वाहन आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक समेत तीन व्यक्तियों एवं चार पहिया वाहनों में केवल चार व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी।
इन जिलों में कोई छूट नहीं
लखनऊ। शासन ने लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर एवं देवरिया में कोई छूट नहीं दी गई है।
बाजार खुलने के फैसले व्यापारियों के चेहरे खिले
मथुरा। एक जून से बाजार खोलने के फैसले से व्यापारियों के चेहरे खिले उठे हैं। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान की खोलने की तैयारी कर ली है। कहा कि सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे बाजार खुलने से फिर एक उम्मीद की किरण जागी है। मथुरा में सभी लोगों ने मिलकर कोरोना को हरा दिया। इसी का परिणाम है कि मुख्यमंत्री ने व्यापारियों की पीड़ा को समझकर बाजार खोलने की हरी झंडी दे दी। व्यापारिक संगठनों ने मुख्यमंत्री तक व्यापारियों के दर्द को पहुंचाया था। कोरोना काल में सबसे अधिक नुकसान हुआ है तो व्यापारियों को। अब बाजार खुलने से कुछ तो नुकसान की भरपाई होगी। जून माह में चार-पांच बड़े सहालग है। बाजारों में खरीदारी के लिए लोग उत्सुक है। वह सिर्फ बाजार खुलने का इंतजार कर रहे थे। मजदूरों का कहना है कि काफी दिनों तक घरों पर बैठ लिए। लोगों से कर्जा लेकर घर का खर्च चला लिया। अब तो काम धंधा शुरु होंगे तो उनको भी मजदूरी मिलेगी। —
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