
यूनिक समय, मथुरा। जनपद में 15 साल पूरे कर चुके वाहनों के खिलाफ अब सख्त अभियान शुरू किया जाएगा। जो वाहन स्वामी अपनी गाड़ियों की स्क्रैपिंग नहीं कराएंगे, उनके वाहनों को सीज कर दिया जाएगा।
नई स्क्रैपिंग नियमों के तहत, 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, और इन वाहनों को रखना तथा चलाना गैरकानूनी हो जाएगा। वाहन स्वामी को अपनी गाड़ियों की स्क्रैपिंग कराने का विकल्प दिया गया है, और ऐसा न करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जाएगा तथा रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।
वाहन यदि फिट हो तो 15 साल के बाद भी वह सड़कों पर चल सकता है, लेकिन इसके लिए हर साल एआरटीओ कार्यालय में फिटनेस जांच करवानी होगी। फिट पाए जाने पर, वाहन का पंजीकरण 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
एआरटीओ प्रशासन की अधिकारी नीतू सिंह ने बताया कि 15 साल पुरानी गाड़ियों के स्वामी एआरटीओ कार्यालय में जाकर अपनी गाड़ी की एनओसी प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा समय पूरा होने पर इन गाड़ियों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को अभियान के तहत सीज कर लिया जाएगा।
नई गाड़ी खरीदने पर पुराने वाहन के नंबर की वापसी के लिए स्क्रैपिंग के नियमों के तहत कुछ छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा, वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलेगी, और कॉमर्शियल वाहनों पर आठ साल तक रोड टैक्स में राहत मिलेगी।
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