व्यापारी के धमकी और रंगदारी मांगने के आरोप में अबू सलेम को 7 साल की जेल

नई दिल्ली। आतंकी अबू सलेम को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दिल्ली के एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी देने और रंगदारी मांगने के आरोप में ये सजा सुनाई है। इससे पहले कोर्ट ने पिछले दिनों मामले की सुनावाई करते हुए अबू सलेम को IPC की धारा 387 और 506 के तहत दोषी करार दिया था। हालांकि कोर्ट ने अबू सलेम को 2002 के फिरौती के इस मामले में मकोका के तहत लगे आरोपों से बरी कर दिया। साथ कोर्ट ने अबू सलेम के सहयोगी और सह आरोपी पवन कुमार मित्तल उर्फ राजा भैया, मोहम्मद अशरफ उर्फ बबलू, माजिद खान उर्फ राजू भाई और चंचल मेहता को बरी कर दिया।
आपको बता दें कि ये पूरा मामला साल 2002 का है। अबू सलेम पर आरोप है कि उसने दिल्ली के व्यापारी अशोक गुप्ता को फोन कर धमकाया और व्यापारी से उसने 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। अबू सलेम ने व्यापारी को धमकी देते हुए कहा था कि अगर 5 करोड़ उसे नहीं दिए जाते तो वो उसके पूरे परिवार का कत्ल करवा देगा। मामले में व्यापारी ने पुलिस को वो रिकॉर्डिंग भी मुहैया कराई थी जिसमें फोन पर अबू सलेम ने उसे फोन करके धमकाया था।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*