एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेली को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका

एयरटेल

यूनिक समय, नई दिल्ली। टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनियों एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) से जुड़ी देनदारियों पर ब्याज, जुर्माना और उस पर लगने वाले ब्याज को माफ करने की मांग वाली याचिकाओं को अदालत ने सख्ती से खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कंपनियों की याचिकाओं को “गलत” और “चौंकाने वाला” करार देते हुए राहत देने से साफ इनकार कर दिया।

यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब वोडाफोन आइडिया ने अपनी खराब वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए 45,457 करोड़ रुपये की छूट की मांग की थी। कंपनी ने चेतावनी दी थी कि यदि सरकार से सहयोग नहीं मिला तो वह राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) में दिवालियापन की अर्जी दाखिल कर सकती है। कंपनी ने अब तक करीब 8,000 करोड़ रुपये की भुगतान कर चुकी है, लेकिन उसके ऊपर अब भी भारी बकाया है।

गौरतलब है कि फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की उस याचिका को भी खारिज कर दिया था जिसमें दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा किए गए AGR के आकलन में सुधार की मांग की गई थी।

AGR फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई और इसका शेयर 8.41% टूटकर 6.75 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि, एयरटेल का शेयर 1,816.50 रुपये पर हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ और टाटा टेली का शेयर 60.57 रुपये पर मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ।

जानकारी के अनुसार, वोडाफोन आइडिया पर सरकार का कुल स्पेक्ट्रम बकाया 1.95 लाख करोड़ रुपये है। अगर कंपनी दिवालिया घोषित होती है, तो सरकार को इसके 1.18 लाख करोड़ रुपये के बकाये की वसूली मुश्किल हो सकती है।

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