आगरा में अवैध और खटारा एंबुलेंस में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है जबकि आरटीओ सिर्फ चालान, चालान खेल रहा है। दो एंबुलेंस चेकिंग के दौरान ऐसी पकड़ी गई हैं, जिनका पहले चालान कट चुका था। इनमें खामियां थीं लेकिन एक भी दूर नहीं की गईं।
एक एंबुलेंस में तो ऑक्सीजन सिलिंडर की जगह साउंड सिस्टम लगा था। इसके अलावा अग्निशमन यंत्र समेत तमाम खामियां वाली एंबुलेंस शहर में चल रही हैं। परिवहन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सात एंबुलेंस पकड़ी, जिसमें से चार सीज की और तीन का चालान किया गया।
परिवहन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को नेहरू नगर और बाग फरजाना के पास से दो (यूपी 80 सीटी-0173-बीएल मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड और यूपी 80 डीटी-1531 सनराइज डायग्नोसिस सेंटर) एंबुलेंस पकड़ी। इनमें आक्सीजन सिलिंडर, इमरजेंसी मेडिकल, अग्निशमन यंत्र, स्ट्रेचर तक नहीं थे।
चार एंबुलेंस की गईं सीज
इन एंबुलेंस पर पिछले सप्ताह टीम ने इन्हीं मानकों की कमी पर चालान किया था। जांच में यह एंबुलेंस उसी हाल में मिली। इसके अलावा गोयल हास्पिटल की यूपी-80 सीटी 2464 का यही हाल मिला। इसको भी सीज किया गया है।
आरटीओ (प्रवर्तन) अनिल कुमार का कहना है कि सात एंबुलेंस की जांच में मानक नहीं मिले, चार सीज की है और तीन के चालान किए हैं। दो एंबुलेंस पर पूर्व में चालान के बाद उसी हाल में मिली। टीम में एसीएमओ डॉ. पीके शर्मा, डॉ. शशिकांत राहुल, एआरटीओ अजय मिश्रा, स्वास्थ्य सूचना अधिकारी अनिल कुमार रहे।
ऑक्सीजन सिलिंडर के स्थान पर लगाया साउंड सिस्टम
एंबुलेंस में ऑक्सीजन भले ही नहीं हो, लेकिन संगीत सुनने की पूरी व्यवस्था थी। हद तब हो गई जब ऑक्सीजन सिलिंडर के स्थान पर म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ था। यह एंबुलेंस सरस्वती हॉस्पिटल की थी, जिसका नंबर यूपी-80, सीटी 5813 है। इसका चालान किया गया है।
बीएल मेडिकेयर की चार एंबुलेंस पर कार्रवाई
संयुक्त जांच अभियान में बीएल मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड गांधी नगर की चार एंबुलेंस पकड़ी। इन चारों एंबुलेंस में चिकित्सकीय मानक पूरे नहीं मिले। इमरजेंसी दवाएं, अम्बू बैग, ईएमटी नहीं मिले। इनमें से दो एंबुलेंस सीज की और दो के चालान किए गए हैं।
यह होने चाहिए मानक
एंबुलेंस में इमरजेंसी दवाएं, दो सिलिंडर, फ्लो मीटर, आक्सीजन देने के लिए पानी की बोतल और मरीज को आक्सीजन लगाने की किट, इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट पर्सन (ईएमटी), स्ट्रेचर, अग्निशमन यंत्र, परिवहन विभाग से लाइसेंस, फिटनेस समेत अन्य मानक जरूरी हैं।
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