नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की नाबालिग युवती से रेप केस में जोधपुर की विशेष अदालत ने आसाराम को दोषी करार दिया है। आसाराम पर एससी-एसटी ऐक्ट और पॉक्सो ऐक्ट समेत 14 धाराओं में केस चल रहा था। आसाराम और उसके अन्य सहयोगियों को दोषी करार दिए जाने के बाद अब उनकी सजा को लेकर बहस होगी।पॉक्सो ऐक्ट के तहत आसाराम को इस केस में 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। हालांकि कानूनी जानकारों का कहना है कि आसाराम की उम्र काफी अधिक 78 साल है, ऐसे में उन्हें 10 साल तक की जेल हो सकती है। आसाराम पर फैसला सुनाने के लिए जोधपुर की सेंट्रल जेल में ही विशेष अदालत लगाई गई थी। फैसले के दौरान दंगा नियंत्रण फोर्स ने पूरे जोधपुर शहर में फ्लैग मार्च किया ताकि किसी भी तरह के उपद्रव को टाला जा सके। इस बीच शाहजहांपुर में पीड़िता के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले 7 अप्रैल को विशेष जज मधुसूदन शर्मा की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला 25 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। आसाराम पर जोधपुर के मनाई गांव में स्थित उसके आश्रम में रहने वाली छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले समेत कई अन्य केसों में आरोपी आसाराम 31 अगस्त, 2013 से ही जेल में बंद है।
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