
प्रयागराज। बेसिक शिक्षक बनने की योग्यता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि इंटरमीडिएट के बाद प्रशिक्षण धारक भी सहायक अध्यापक बन सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि नियमावली में इंटरमीडिएट के साथ प्रशिक्षण सहायक अध्यापक बनने की अर्हता है. ऐसे में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में इंटरमीडिएट के बाद प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थी भी सहायक अध्यापक बनने के योग्य हैं।
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