हनीप्रीत को बड़ी राहत, पंचकूला कोर्ट ने राजद्रोह की धारा हटाई

चंडीगढ़। दुष्कर्म के मामले में जेल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम की करीबी हनीप्रीत के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। पंचकूला कोर्ट ने हनीप्रीत के खिलाफ लगाई गई राजद्रोह की धारा को हटा दिया है। पुलिस द्वारा हनीप्रीत के खिलाफ राजद्रोह के पर्याप्त सबूत पेश ना कर पाने के बाद कोर्ट ने हनीप्रीत पर लगी राजद्रोह की धारा हटा दी है। हालांकि उसके खिलाफ अन्य धाराओं में आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट द्वारा हनीप्रीत के खिलाफ लगी राजद्रोह की धारा को हटाया जाना पुलिस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुई हिंसा और आगजगी के मामले में पुलिस ने हनीप्रीत पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। इसके साथ ही पुलिस ने राम रहीम के अपराधों में शामिल होने के मामले में भी हनीप्रीत को आरोपी बनाया था।

हनीप्रीत फिलहाल अंबाला जेल में बंद है। कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ लगी राजद्रोह की धारा हटाने के बाद अब उस पर बिना राजद्रोह की धारा के केस चलाया जाएगा। बता दें कि कोर्ट ने पुलिस द्वारा लगाई गई धारा 121 और 121 ए (राजद्रोह की धारा) को हटा दिया है। हालांकि उस पर

धारा 216, 120 बी, 253 सहित अन्य धाराओं में आरोप तय हुए हैं। जिस पर कोर्ट में सुनवाई होगी।

गौरतलब है कि हनीप्रीत से राजद्रोह की धारा हटाए जाने के बाद अब वह दोबारा निचली या उच्च अदालत में जाकर जमानत हासिल करने की कोशिश कर सकती है।

बता दें कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख रहे गुरमीत राम रहीम को कोर्ट ने दो साध्वियों से दुष्कर्म करने और एक पत्रकार की हत्या का दोषी पाया था। कोर्ट ने उसे दुष्कर्म मामले में 10-10 साल और हत्याकांड की साजिश रचने के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। हनीप्रीत गुरमीत राम रहीम की बेहद करीबी मानी जाती है।

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