
यूनिक समय, नई दिल्ली। स्थानीय न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गवासी माता पर कथित रूप से विवादित टिप्पणी किए जाने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी (VIP) प्रमुख मुकेश सहनी के खिलाफ समन जारी करने का आदेश पारित किया है।
शेखपुरा कोर्ट में दायर हुआ था परिवाद
अधिवक्ता गोपाल वर्णवाल ने बताया कि यह आदेश शेखपुरा के भाजपा नेता हीरालाल सिंह द्वारा दायर परिवाद पर सुनवाई के बाद आया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विभा रानी ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए तीनों प्रमुख विपक्षी नेताओं के विरुद्ध समन जारी करने का आदेश पारित किया है। परिवाद में तीनों नेताओं पर कथित तौर पर पीएम मोदी की दिवंगत माता पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है।
मामला ‘वोटर अधिकार यात्रा’ से जुड़ा
यह पूरा मामला राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान का है। आरोप है कि महागठबंधन के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी की माता के संबंध में यह आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। हालांकि, परिवादी के अनुसार, जिस समय यह टिप्पणी की गई, उस समय ये बड़े नेता मंच पर मौजूद नहीं थे, लेकिन चूँकि वे महागठबंधन के प्रमुख चेहरे थे और कार्यक्रम उनकी उपस्थिति में आयोजित किया गया था, इसलिए उनके खिलाफ यह परिवाद दायर किया गया था।
इस कानूनी कार्रवाई को देखते हुए बिहार में राजनीतिक घमासान तेज होने की संभावना है, क्योंकि यह मामला सीधे तौर पर तीन बड़े राजनीतिक चेहरों से जुड़ा हुआ है। कोर्ट के समन जारी होने के बाद अब इन नेताओं को न्यायालय में पेश होना होगा।
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