बिलकिस बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को रिहा करने का फैसला रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जिस राज्य में किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह राज्य दोषियों की माफी की याचिका पर फैसला लेने में सक्षम होता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में गुजरात दोषियों की सजा को माफ करने का आदेश पारित नहीं कर सकता। यह फैसला महाराष्ट्र सरकार कर सकती है।
बता दें कि गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो दुष्कर्म मामले में 11 दोषियों को रिहा करने का आदेश जारी किया था। इसके खिलाफ बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। इस मामले का ट्रायल महाराष्ट्र में हुआ था। इन 11 दोषियों ने 2002 में हुए गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था और उनके परिजनों की हत्या कर दी थी। इसे लेकर गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण बताया है।
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