
यूनिक समय, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन के नाम, छवि और वीडियो के अवैध उपयोग पर तत्काल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि उनके व्यक्तित्व अधिकारों का अनाधिकृत उपयोग उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है और जनता में भ्रम पैदा कर रहा है।
क्या है कोर्ट का आदेश?
अदालत ने कहा कि अगर इस पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो अभिषेक बच्चन के आर्थिक हितों और प्रतिष्ठा को “अपूरणीय क्षति” पहुंचेगी। कोर्ट ने इस तरह के दुरुपयोग को अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन माना है, जिससे ऐसा लगता है कि वह कुछ उत्पादों या सेवाओं का समर्थन कर रहे हैं।
यह फैसला अभिषेक बच्चन की पत्नी, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के पक्ष में दिए गए हालिया आदेश के बाद आया है, जिसमें कोर्ट ने इसी तरह से उनके नाम और फोटो के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई थी।
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