Breaking News: पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला; आपत्तिजनक सामग्री पर रोक लगाने के लिए नोटिस जारी

पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

यूनिक समय, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर पटना हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। पटना हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री और उनकी माता के खिलाफ फैलाई जा रही आपत्तिजनक सामग्री को लेकर राहुल गांधी, भारत निर्वाचन आयोग, मेटा, गूगल, एक्स (ट्विटर) और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।

क्या है पूरा मामला?

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीबी बाज़ंथ्री की खंडपीठ ने अधिवक्ता विवेकानंद सिंह द्वारा दायर एक लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी और उनकी माता के खिलाफ आपत्तिजनक और फर्जी सामग्री सुनियोजित तरीके से फैलाई जा रही है।

याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार ने कोर्ट से आग्रह किया कि ऐसी सामग्री के प्रसार को तुरंत रोका जाए और इसे सभी पोर्टलों से हटाया जाए। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है।

वीडियो में क्या था?

यह वीडियो AI तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया था और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबेन मोदी का एक किरदार दिखाया गया है। वीडियो में एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ कहता है, “आज का वोट चुरा लिया गया है। अब अच्छी नींद लो।” फिर उसकी माँ उसके सपने में आती हैं और उसे डाँटती हैं।

वीडियो में हीराबेन मोदी का किरदार अपने बेटे को राजनीतिक फ़ायदे के लिए उनके नाम का गलत इस्तेमाल करने पर फटकार लगाता हुआ दिखाई देता है। वीडियो को AI जनरेटेड के रूप में चिह्नित किया गया था।

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