
यूनिक समय, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बहुचर्चित चीनी वीजा घोटाले में कार्ति चिदंबरम और उनके सहयोगियों के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप तय करने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि कार्ति चिदंबरम, उनके करीबी भास्कर रमन और पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। हालांकि, अदालत ने इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान एक बड़ी राहत देते हुए आरोपी चेतन श्रीवास्तव को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को निर्धारित की गई है, जहां से इस भ्रष्टाचार के मामले का नियमित ट्रायल शुरू होगा।
यह पूरा विवाद साल 2011 का है, जब कार्ति के पिता पी. चिदंबरम केंद्र सरकार में गृह मंत्री के पद पर आसीन थे। जांच एजेंसियों का आरोप है कि पंजाब में एक निजी पावर प्रोजेक्ट के निर्माण में जुटी चीनी कंपनी के लिए नियम विरुद्ध तरीके से 263 कर्मचारियों को वीजा दिलाने के बदले भारी भरकम रिश्वत का लेनदेन हुआ था।
सीबीआई के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए कार्ति चिदंबरम और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर 50 लाख रुपये की अनुचित राशि प्राप्त की थी। अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने का मतलब यह है कि अब मामला प्रारंभिक जांच से आगे बढ़कर औपचारिक मुकदमे के चरण में पहुंच गया है, जहां बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच कानूनी जिरह होगी।
कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कार्ति चिदंबरम ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भारतीय कानूनी प्रक्रिया उन्हें अपनी बात रखने और खुद का बचाव करने के कई रास्ते प्रदान करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इन सभी संवैधानिक और कानूनी विकल्पों का पूरी शक्ति के साथ उपयोग करेंगे ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब देश की राजनीति में भ्रष्टाचार और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पहले से ही तलवारें खिंची हुई हैं। आने वाली 16 जनवरी की सुनवाई इस मामले की दिशा तय करने में बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है।
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