ईसाई धर्म प्रचारक बजिंदर सिंह को 2018 के रेप मामले में किया दोषी करार

बजिंदर सिंह

यूनिक समय, नई दिल्ली। स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी करार दिया गया है। कोर्ट अब 1 अप्रैल को इस मामले में उनकी सजा का ऐलान करेगा। बजिंदर सिंह पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं।

वर्ष 2018 में, एक महिला ने बजिंदर सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। महिला ने दावा किया कि बजिंदर सिंह ने उसका यौन उत्पीड़न करते हुए उसका वीडियो भी बनाया और फिर उसे धमकाया। इस मामले में पहले तो बजिंदर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ और फिर उनकी गिरफ्तारी की गई थी। इसके बाद, हाल ही में 25 मार्च को मोहाली में उनके खिलाफ मारपीट का एक और मामला दर्ज किया गया।

बजिंदर पहले चमत्कार करने के अपने झूठे दावों के लिए चर्चा में आए थे, जहां वह दावा करते थे कि उनके चमत्कारों से लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इस तरह के दावों के कारण उन्हें बड़ी संख्या में समर्थक भी मिले थे, लेकिन अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।

इसके अलावा, बजिंदर पर फरवरी 2025 में एक महिला ने यौन शोषण का आरोप भी लगाया था। महिला ने दावा किया कि वह बजिंदर सिंह द्वारा लगातार परेशान की जाती थी और चर्च के कमरे में उसे अकेला करके गलत तरीके से छुआ जाता था। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने भी पंजाब पुलिस से त्वरित कार्यवाही की मांग की थी। आयोग के अधिकारियों ने इस मामले को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी और पुलिस से कार्यवाही की स्थिति जानने की बात की थी।

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