सुप्रीम कोर्ट के आदेश से छेड़छाड़ मामले में दो डिप्टी रजिस्ट्रार बर्खास्त

अनिल अंबानी की अवमानना मामला

नई दिल्ली। उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के मामले में अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सम्मन के आदेश से छेड़छाड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो डिप्टी रजिस्ट्रार को मुख्यन्यायाधीश रंजन गोगोई ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। 7 जनवरी को जस्टिस रोहिंगटन नारीमन और विनीत शरण की बेंच ने अनिल अंबानी को कोर्ट के आदेश के बावजूद एरिक्सन कम्पनी के 550 करोड़ बकाया न चुकाने के मामले में व्यक्तिगत पेशी का आदेश सुनाया। लेकिन उस बेंच के दो डिप्टी रजिस्ट्रार मानव शर्मा और तरुण चक्रबर्ती ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आर्डर अपलोड किया उसमें लिखा था ‘ अनिल अंबानी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने की जरुरत नहीं है।’
कोर्ट ने अनिल अंबानी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दोनों पक्षों के वकीलों की मौजूदगी में बोलकर लिखाया था, एरिक्सन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिए गए आदेश पर जस्टिस नारीमन को शिकायत किया। इसके बाद अनिल अंबानी को व्यक्तिगत पेशी से छूट वाले आदेश को हटाकर नया आदेश अपलोड किया गया। जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने दोनो डिप्टी रजिस्ट्रार की शिकायत मुख्यन्यायाधीश से की. जिसके बाद जांच में इन दोनों को कोर्ट के आदेश से छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए मुख्यन्यायाधीश रंजन गोगोई ने अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया है।
संविधान के अनुच्छेद 311 और सेक्शन 11(13) के तहत सीजेआई के पास विशेष अधिकार होता है कि विशिष्ट परिस्थितियों में वह किसी भी कर्मचारी को बिना किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के बर्खास्त कर सकते हैं। इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सीजेआई ने दोनों अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग देने के बाद भी अनिल अंबानी ने एरिक्सन इंडिया का उधार नहीं चुकाया था। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें अवमानना का नोटिस भेजा था।
गौरतलब है कि अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम पर एरिक्सन के 550 करोड़ रुपए के कर्ज का है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये पैसे 30 सितंबर तक चुका दिए जाने थे, लेकिन अनिल अंबानी की कंपनी ने पैसा नहीं चुकाया. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अवममना के मामले व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया था। मंगलवार और बुधवार दोनों दिन इस मामले पर सुनवाई हुई और अनिल अंबानी कोर्ट में मौजूद रहे। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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