
यूनिक समय, नई दिल्ली। दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक को भारत छोड़कर वापस अपने देश लौटना होगा। इस संबंध में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले को पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर लगातार नजर रखी जा रही है और नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, 27 अप्रैल 2025 से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीजा, जिनमें मेडिकल, डिप्लोमैटिक और लॉन्ग-टर्म वीजा को छोड़कर बाकी सभी वीजा शामिल हैं, तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही 29 अप्रैल 2025 के बाद मेडिकल वीजा भी अमान्य माने जाएंगे। इसके बाद किसी पाकिस्तानी नागरिक को नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय ने सार्क वीजा को भी निलंबित करने का आदेश दिया है। विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3(1) के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली सरकार इस आदेश को पूरी गंभीरता से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक तय समय सीमा के बाद भारत में न रुके। इसके लिए राज्य सरकारों को अपने-अपने क्षेत्रों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें देश से बाहर भेजने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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