1984 सिख दंगों के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार हुए दोषी करार

कांग्रेस नेता सज्जन कुमार

यूनिक समय, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 सिख दंगों के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार में दो सिखों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार को सजा पर बहस के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की है।

इस मामले में आरोप है कि कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने दंगाइयों की भीड़ का नेतृत्व किया और उन्हें हिंसा के लिए उकसाया। 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह को जिंदा जलाकर मारा गया था। आरोपों के अनुसार, सज्जन कुमार ने भीड़ को इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए उकसाया और इसके बाद सिखों की संपत्तियों को लूटा और जलाया गया।

इस घटना के संबंध में विशेष जांच दल (SIT) द्वारा जांच की गई और 16 दिसंबर 2021 को अदालत ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे। मामले में जसवंत सिंह की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

सज्जन कुमार पहले भी दिल्ली कैंट हिंसा मामले में उम्रकैद की सजा भुगत रहे हैं, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अब, 1984 सिख दंगों के मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है और सजा पर बहस के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की है।

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