कोर्ट ने तहव्वुर राणा की आवाज़ और हस्तलेख के नमूने लेने की दी अनुमति

कोर्ट ने दी अनुमति

यूनिक समय, नई दिल्ली। मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले के एक अहम आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा के खिलाफ जांच तेज हो गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा की आवाज़ और हस्तलेख के नमूने लेने की अनुमति दे दी है। इस समय राणा NIA की 12 दिन की हिरासत में है।

इससे पहले कोर्ट ने उसकी हिरासत अवधि बढ़ा दी थी, जिसके बाद उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। तहव्वुर राणा को 9 अप्रैल 2025 को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। वह 10 अप्रैल को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां से उसे सीधे एनआईए की हिरासत में भेजा गया।

राणा का नाम 26/11 हमले की साजिश रचने वालों में गिना जाता है। उसे डेविड कोलमैन हेडली का नजदीकी सहयोगी माना जाता है। हेडली ने स्वीकार किया था कि वह पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और ISI के लिए काम करता था। दोनों की दोस्ती स्कूली दिनों से रही है।

इस आतंकी हमले ने पूरे भारत को झकझोर दिया था, जिसमें दस हथियारबंद आतंकियों ने मुंबई की भीड़भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाया था। इस हमले में 160 से अधिक लोगों की जान गई थी, जबकि 200 से अधिक घायल हुए थे।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण की घोषणा की थी। इस फैसले को 11 फरवरी को अमेरिकी विदेश विभाग ने मंजूरी दी थी।

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