चंदन गुप्ता मामले में 28 दोषियों को कोर्ट सुनाएगी सजा, 2 लोग होंगे बरी

चंदन गुप्ता

यूनिक समय, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को हुई चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि 2 लोगों को बरी कर दिया गया है। यह फैसला लखनऊ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने सुनाया। कोर्ट शुक्रवार को दोषियों की सजा का ऐलान करेगी।

26 जनवरी 2018 की सुबह कासगंज में कुछ युवा मोटरसाइकिल पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। वे ‘वंदे मातरम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगा रहे थे। यात्रा जब अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र बड्डूनगर पहुंची, तब कुछ उपद्रवियों ने बाइक सवारों पर पथराव और फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन गुप्ता और नौशाद घायल हो गए।

घायल चंदन को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चंदन गुप्ता की मौत के बाद कासगंज में दंगे भड़क उठे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को तीन दिनों तक कर्फ्यू लगाना पड़ा। इसके बाद, राज्य सरकार ने SIT जांच के आदेश दिए।

पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपियों वसीम, नसीम, और सलीम सहित 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। अब, 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद, चंदन के परिवार को न्याय मिला है।

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