दिल्ली हाईकोर्ट ने ए.आर. रहमान को 2 करोड़ रुपये जमा करने का दिया आदेश

ए.आर. रहमान

यूनिक समय, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी मैड्रास टॉकीज़ के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन मामले में अंतरिम आदेश जारी किया है। यह मामला तमिल फिल्म पोन्नियिन सेलवन 2 के गीत “वीरा राजा वीरा” से जुड़ा है।

शास्त्रीय गायक पद्मश्री उस्ताद फ़ैयाज़ वासिफुद्दीन डागर की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माना कि यह गीत डागर परिवार द्वारा रचित “शिव स्तुति” की प्रतिकृति है। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की एकल पीठ ने कहा कि यह सिर्फ प्रेरणा नहीं है, बल्कि मौलिक रचना की सीधी नकल है, जिसमें बहुत मामूली बदलाव किए गए हैं।

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि गीत के क्रेडिट में संशोधन कर दिवंगत उस्ताद नासिर ज़हीरुद्दीन डागर और उस्ताद नासिर फ़ैयाज़ुद्दीन डागर को उचित श्रेय दिया जाए। इसके साथ ही, ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक नया स्लाइड जोड़ा जाए जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि गीत ‘शिव स्तुति’ पर आधारित है।

अदालत ने ए.आर. रहमान और फिल्म निर्माताओं को 2 करोड़ रुपये की राशि कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराने और याचिकाकर्ता को 2 लाख रुपये की कानूनी लागत चुकाने का आदेश भी दिया है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मौलिक रचनाएं कॉपीराइट कानून के तहत पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनके रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी।

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