नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अब शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दे दी है। अब दिल्ली में मोबाइल एप और वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलीवरी होगी. इससे पहले कोरोना वायरस की महामारी के बीच छत्तसीगढ़ सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की शुरुआत की थी।
बता दें कि आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार एल-13 लाइसेंस धारकों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी। साफ है कि जिसके पास एल-13 लाइसेंस होगा, वो ऑर्डर आने पर होम डिलीवरी कर सकता है। इसके अलावा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंसधारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे। वहीं, छात्रावास, कार्यालय और संस्थान में शराब की कोई होम डिलीवरी नहीं की जाएगी। वैसे दिल्ली सरकार ने पिछले साल की शराब की होम डिलीवरी पॉलिसी पर भी विचार किया था, लेकिन पाया कि मौजूदा नियमों के तहत होम डिलीवरी संभव नहीं है, इसलिए पॉलिसी में संशोधन किए हैं।
घर होगी भारतीय शराब और विदेशी शराब की डिलीवरी
दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, दिल्ली में मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ऑर्डर करने पर भारतीय शराब के साथ विदेशी शराब की होम डिलीवरी की अनुमति होगी। हालांकि इससे पहले भी दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी की अनुमति थी, लेकिन जब ईमेल या फैक्स के जरिए ऑर्डर मिलने के बाद लाइसेंसधारक को शराब पहुंचा सकते थे.बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को शराब की होम डिलीवरी पर विचार करने का सुझाव दिया था, क्योंकि कोरोना महामारी के समय शराब की दुकानों के बाहर भारी भीड़ होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी थीं।
बहरहाल, दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी की अनुमित सिर्फ एल-13 लाइसेंस धारकों को पहुंचाने की मिली है. इससे स्पष्ट है कि शहर भर में शराब की दुकानों को तुरंत शराब की होम डिलीवरी करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है।
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