
यूनिक समय, नई दिल्ली। दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। शीर्ष अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन दोनों आरोपियों के खिलाफ UAPA (गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत मुकदमा जारी रहेगा, क्योंकि इनके विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
न्यायालय ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि उमर खालिद और शरजील इमाम की स्थिति अन्य आरोपियों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। कोर्ट ने कहा कि ये दोनों आरोपी UAPA की धारा 43D(5) के कड़े मापदंडों पर खरे नहीं उतरते। इस धारा के तहत यदि आरोप पहली नजर में सही लगते हैं, तो हिरासत जारी रखना अनिवार्य हो जाता है।
अदालत ने माना कि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन जब सवाल देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के संरक्षण का हो, तो विशेष कानूनों (जैसे UAPA) के तहत बनाए गए विधायी निर्णय प्रभावी होते हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून के तहत आतंकवादी कृत्य में केवल हिंसा ही नहीं, बल्कि आवश्यक सेवाओं में बाधा डालना और अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा करना भी शामिल है।
5 अन्य आरोपियों को मिली जमानत
जहाँ उमर और शरजील को राहत नहीं मिली, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद 5 अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है। राहत पाने वाले आरोपियों में गुलफिशा, मिरान, सलीम, शिफा, शादाब अदि शामिल है.
न्यायालय का तर्क
बचाव पक्ष ने लंबे समय तक कारावास और मुकदमे में देरी का तर्क दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ देरी के आधार पर UAPA जैसे गंभीर मामलों में छूट नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे से पहले की कैद को सजा नहीं माना जा सकता, लेकिन साथ ही विशेष कानून के तहत तय की गई सीमाओं का उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय के पहले के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री इन दोनों आरोपियों की संलिप्तता को पुख्ता करती है।
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