चंडीगढ़: जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला को हरियाणा की गठबंधन सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाने का मामला पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट के एक वकील ने नियुक्ति को चुनौती दी है। वकील जगमोहन भट्टी की तरफ से दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का उप मुख्यमंत्री नियुक्त करना नियमों के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाना आर्टिकल 164 का उल्लंघन है। यह भी कहा गया है कि संविधान में कही भी उप मुख्यमंत्री का प्रावधान नही है। इस लिए दुष्यं चौटाला को शपथ दिलवाए जाना खुले तौर पर जन प्रतिनिधि एक्ट 1995 का मजाक बनाने जैसा है। याचिका के अनुसार यह केवल भाजपा व जेजेपी गठबंधन को बरकरार रखने के लिए किया गया है।
याची के अनुसार संवैधानिक नियमों को अनदेखा कर अपने फायदे के लिए इस तरह की नियुक्ति करना जनता के साथ धोखा है। याचिका में यह भी मांग की गई है जब तक यह याचिका विचाराधीन रहती है तब तक दुष्यंत चौटाला को उप मुख्य मंत्री के नाते मिलने वाले सभी वित्तिय व अन्य लाभ पर रोक लगाई जाए।
बता दें कि जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने रविवार को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। जेजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 10 सीटें हासिल की है। बहुमत के लिए जद्दोजहद कर रही बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए जेजेपी को अपने साथ लिया है।
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