केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने की ED को मिली मंजूरी

केजरीवाल पर मुकदमा

यूनिक समय ,नई दिल्ली। दिल्ली के गृह मंत्रालय ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए दी गई है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग में कथित संलिप्तता के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत किया है।

अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। संघीय एजेंसी ने पिछले साल मार्च में केजरीवाल (56) को गिरफ्तार करने के बाद एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। केजरीवाल पर आप के राष्ट्रीय संयोजक होने के साथ-साथ उनकी व्यक्तिगत हैसियत में भी आरोप लगाए गए हैं। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री को दिल्ली में हुए आबकारी घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया था। आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री, आप नेताओं और अन्य लोगों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया।

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