आज से 12 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स से मिलेगी छूट, नया टैक्स स्लैब हुआ जारी

इनकम टैक्स से मिलेगी छूट

यूनिक समय, नई दिल्ली। आज 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, और इस वर्ष से केंद्रीय बजट 2025 के तहत कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। यह राहत नई टैक्स प्रणाली का हिस्सा है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बजट 2025-26 के दौरान प्रस्तुत किया था।

नए टैक्स स्लैब से जुड़ी प्रमुख बातें

अब 12 लाख तक की आय पर टैक्स की छूट मिलेगी, जो पहले 7 लाख तक थी। इनकम टैक्स स्लैब में इस बदलाव से वेतनभोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें कम टैक्स देना होगा और उनकी नेट सैलरी बढ़ सकती है। इसके अलावा, टैक्सपेयर्स को 75,000 रुपए की मानक कटौती का भी फायदा मिलेगा।

नया टैक्स स्लैब 2025

  • 0 – 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं
  • 4 – 8 लाख तक 5% टैक्स
  • 8 – 12 लाख तक 10% टैक्स
  • 12 – 16 लाख तक 15% टैक्स
  • 16 – 20 लाख तक 20% टैक्स
  • 20 – 24 लाख तक 25% टैक्स
  • 24 लाख से अधिक तक 30% टैक्स

इस नई प्रणाली से न केवल मिडिल इनकम ग्रुप, बल्कि हाई इनकम वाले लोग भी लाभान्वित होंगे। जैसे, 20 लाख तक की आय पर 90,000 रुपए की छूट मिलेगी, और 25 से 50 लाख तक की आय पर 1,10,000 रुपए तक की छूट मिलेगी।

इस बदलाव का असर उन कर्मचारियों की सैलरी पर भी पड़ेगा, जिनकी आय 7 लाख से 12 लाख के बीच है। उनकी सैलरी में 6,600 रुपए तक का इजाफा हो सकता है, जिससे उनका टैक्स बोझ कम होगा और उन्हें अधिक लाभ होगा।

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