पेंडिंग एफआईआर मामले में सरकार सख्त,372 पुलिसकर्मियों के निलंबन आदेश जारी

Haryana News

यूनिक समय, हरियाणा।  हरियाणा के मंत्री अनिल विज से राज्य की सीनियर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि है पेंडिंग एफआईआर के मामले में 372 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाए। सोमवार को मंत्री ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

एक साथ 372 पुलिसकर्मियों के निलम्बन के आदेश

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सोमवार को पुलिस महानिदेशक को जारी लेटर में अनिल विज ने राज्य के विभिन्न जिलों में 372 आईओ को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। 372 जांच अधिकारियों को एक साथ निलंबित करने के निर्देश जारी करने पर स्पष्टीकरण देते हुए विज ने कहा कि मैं काफी समय से अधिकारियों से कह रहा हूं कि लंबे समय से चल रहे मामलों को अंतिम रूप दिया जाए।

मई में विभाग ने हमें जानकारी दी थी कि लगभग 3,229 मामले हैं जिनमें एक वर्ष से अधिक समय के बाद भी मामले को खत्म नहीं किया गया है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं और मामलों का निपटारा नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि हमने अधिकारियों को बुलाया और 372 पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।

हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि लंबित मामलों को एक महीने के भीतर खत्म किया जाए और संबंधित पुलिस उपाधीक्षकों का ट्रांसफर किया जाए। जिन पुलिसकर्मियों के मामले पेंडिंग हैं, उसे सही समय से निबटारा कराने की जिम्मेदारी डीएसपी की होगी। ऐसा नहीं होता है तो कार्रवाई की जाएगी। विज ने आगे बताया कि 372 जांच अधिकारियों (आईओ) में से 60 आईओ गुरूग्राम में, फरीदाबाद में 32, पंचकुला में 10, अम्बाला में 30, यमुनानगर में 57, करनाल में 31, पानीपत में 3, हिसार में 14, सिरसा में 66, जींद में 24, रेवाडी में 5, रोहतक में 31 हैं।

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