
यूनिक समय, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) घोटाले से संबंधित एक मामले में भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए हैं। विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने सोमवार को यह आदेश पारित किया।
सीबीआई के आरोप
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आरोप लगाया है कि लालू यादव ने 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहते हुए अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया और निजी कंपनी सुजाता होटल्स को रांची और पुरी में दो आईआरसीटीसी होटलों के पट्टे के लिए अनुचित तरीके से ठेके दिए।
सीबीआई के अनुसार, इन ठेकों के बदले में, लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव से जुड़ी एक कंपनी को बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर करोड़ों की जमीन हस्तांतरित की गई थी।
लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए गए हैं।राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भी साजिश (IPC की धारा 120बी) और धोखाधड़ी (IPC की धारा 420) सहित कई अपराधों के आरोप लगाए गए हैं।
आरोपियों ने किया ट्रायल का सामना करने का ऐलान
कोर्ट में मौजूद लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे निर्दोष हैं और ट्रायल (मुकदमे) का सामना करेंगे।
दिल्ली की एक अदालत ने आरोपियों के खिलाफ उनकी कथित भूमिका के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी और साजिश रचने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन पर मुकदमा चलेगा। अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। हालाँकि, सभी आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। लालू प्रसाद यादव ने खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि उन पर मुकदमा चलेगा।
अदालत ने मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 29 मई को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। यह मामला लालू यादव के रेल मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव के ठेकों के आवंटन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है।
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